दिल्ली सरकार ने कोरोना-संक्रमन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में मास्क ना पहने पर जुर्माने सहित छह-महीने की सजा का किया ऐलान ।
✍️ दिल्ली - अनीता गुुलेरिया ।
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बीस हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित करते हुए पूरी तरह सील कर दिया है जिसके चलते इन इलाकों में किसी को घर से बाहर निकले नहीं दिया जाएगा,इसके साथ ही दिल्ली में फेस-मास्क को अनिवार्य कर दिया है औरसभी को घर के बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा,दिल्ली में कोरोना वायरस से 720 लोग संक्रमित हो चुके हैं जिनमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग ठीक हो कर घर जा चुके हैं और समस्त देश में 6700 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं,जिनमें 232 लोगों की मौत हो चुकी है । इस महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सख्त-निर्देश जारी करते हुए घर से बाहर सड़क,अस्पताल ऑफिस व मार्केट इत्यादि जाने पर मास्क पहनना अति-अनिवार्य कर दिया है,कोई भी व्यक्ति अगर पैदल व गाड़ी के अंदर सफर करता है या घर से बाहर बिना मास्क के एक कदम की दूरी पर भी निकलता है,तो आज के हालात-मुताबिक उसका फेस-मास्क पहनना अत्यंत जरूरी है । बाहर काम करने वाले व्यक्ति चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी बैठको मे हिस्सा लेता है,तो उसका मास्क पहना अति-अनिवार्य है । यह मास्क किसी भी केमिस्ट्री-दुकान या घर में भी बनाए हो सकते हैं, इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार ने (बिना-मास्क) लगाकर बाहर घूमने को एक आपराधिक-श्रेणी में घोषित करते हुए 188 धारा तहत दो सौ से एक हजार रुपए जुर्माने के साथ सीधे छह-महीने की सजा का ऐलान किया है ।
✍️ दिल्ली - अनीता गुुलेरिया ।
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बीस हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित करते हुए पूरी तरह सील कर दिया है जिसके चलते इन इलाकों में किसी को घर से बाहर निकले नहीं दिया जाएगा,इसके साथ ही दिल्ली में फेस-मास्क को अनिवार्य कर दिया है औरसभी को घर के बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा,दिल्ली में कोरोना वायरस से 720 लोग संक्रमित हो चुके हैं जिनमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग ठीक हो कर घर जा चुके हैं और समस्त देश में 6700 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं,जिनमें 232 लोगों की मौत हो चुकी है । इस महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सख्त-निर्देश जारी करते हुए घर से बाहर सड़क,अस्पताल ऑफिस व मार्केट इत्यादि जाने पर मास्क पहनना अति-अनिवार्य कर दिया है,कोई भी व्यक्ति अगर पैदल व गाड़ी के अंदर सफर करता है या घर से बाहर बिना मास्क के एक कदम की दूरी पर भी निकलता है,तो आज के हालात-मुताबिक उसका फेस-मास्क पहनना अत्यंत जरूरी है । बाहर काम करने वाले व्यक्ति चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी बैठको मे हिस्सा लेता है,तो उसका मास्क पहना अति-अनिवार्य है । यह मास्क किसी भी केमिस्ट्री-दुकान या घर में भी बनाए हो सकते हैं, इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार ने (बिना-मास्क) लगाकर बाहर घूमने को एक आपराधिक-श्रेणी में घोषित करते हुए 188 धारा तहत दो सौ से एक हजार रुपए जुर्माने के साथ सीधे छह-महीने की सजा का ऐलान किया है ।


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