दिल्ली - हुस्ना हाशमी ।
जिसमें मुख्य रुप से वरिष्ठ अधिवक्ता तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेंद्र कुमार भल्ला जिनके जीएसटी के ऊपर तीन संस्करण भी प्रकाशित हो चुके है। टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश कुमार गुप्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम शामिल हुए।
चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेंद्र कुमार भल्ला ने 28 मई को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का इस मीटिंग में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए के बारे मे अवगत कराया। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात पर शुल्क में छूट का फैसला किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की बैठक के बाद बताया कि चिकित्सा सामग्री और टीके पर कर ढांचे को लेकर मंत्रियों का समूह विचार विमर्श करेगा। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन शुक्रवार को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुआ। परिषद में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल थे। वरिष्ठ अधिवक्ता टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता ने हमें अवगत कराया।
वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन-बी के आयात को एकीकृत जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया है। इस पर वर्तमान में पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। वित्त मंत्री ने कहा राज्यों की जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिये केन्द्र सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी कर्ज उठायेगी और उसे राज्यों को जारी करेगी। इस साल यह राशि 1.58 लाख करोड़ रुपये होगी।
कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों पर दी गई कर छूट 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी कर से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों के आयात पर IGST छूट को भी बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 बढ़ा दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेंद्र कुमार भल्ला ने हमें यह भी बताया की छोटे और मध्यम कारोबारियों को क्या राहत प्राप्त हुई है। बैठक के दौरान हमारी वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिटर्न में देरी पर लेट फीस में कमी की गई है। अमनेस्टी स्कीम के तहत छोटे और मध्यम आकार के कारोबारियों को राहत मिलेगी उन्होंने यह भी बताया कि जिन कारोबारियों ने रिटर्न नहीं भरा है, वे अमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए कम लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कर सकते है। छोटे कारोबारियों के लिए लेट फीस में बदलाव और अधिकतम लेट फीस में कमी करने का फैसला भविष्य में टैक्स फाइलिंग पर लागू होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी।
इस मीटिंग में मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेंद्र कुमार भल्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण समिति दिल्ली के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता तथा टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता नीतू वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्षा दी लीगल राइट्स आर्गेनाईजेशन ऑफ़ इंडिया तथा ह्यूमन राइट्स राष्ट्रीय अध्यक्षा अधिवक्ता दीपक त्यागी आदि मुख्य रूप से शामिल हुए।
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