छात्रा की मार्कशीट न देने पर गंगा सहाय कन्या महाविद्यालय व आगरा विश्विद्यालय के विरूद्ध न्यायालय में केस दर्ज किया

 

मैनपुरी देवेंद्र ( सिंह कटारिया एडवोकेट )

 मैनपुरी मैनपुरी शहर के मिश्राना मोहल्ले की छात्रा जया मिश्रा पुत्री पंकज मिश्रा ने भी   बी ए होम साइंस मैनपुरी शहर के गंगा सहाय कन्या महाविद्यालय छपट्टी में एडमिशन लिया था सन 2012 में उसने प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 2013 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास  की और  प्रैक्टिकल भी दिए थे तथा उसकी मार्कशीट ऑनलाइन मार्कशीट आई जिसके आधार पर उसनेबी ए. तृतीय वर्ष में एडमिशन ले लिया लेकिन गंगा सहाय कन्या महाविद्यालय द्वारा बी ए द्वितीय वर्ष की मूल मार्कशीट उसे नहीं दी गई जिसकी शिकायत उसने प्राचार्य गंगा सहाय कन्या महाविद्यालय से की वह आए दिन टालमटोल करता रहे गंगा सहाय महाविद्यालय के वरिष्ठ लिपिक शंकर द्वारा कई बार आश्वासन देने के बाद उसे मार्कशीट नहीं दी उसके साथ बदतमीजी से बात की गई और उसने कहा कि आप जो कुछ कार्यवाही जो करना है वह करें इससे छात्रा ने कुलपति डॉ भीमराव विश्वविद्यालय आगरा को शिकायत की किंतु आज दिन तक उसकी बीए द्वितीय वर्ष की मूल मार्कशीट नहीं दी गई जबकि छात्रा ने बी ए पास कर लिया उसके बाद छात्रा द्वारा एलएलबी था बाद में उसने मेजर एसडी सिंह कॉलेज फतेहगढ़ एलएलबी किया और उच्च शिक्षा के लिए एल एल एम में एडमिशन के लिए गई तो वहां तो वहाँ पर बी ए   तीनों वर्ष की मार्कशीट मांगी गई किंतु छात्रा के पास बी ए द्वितीय वर्ष की मार्कशीट ना होने के कारण पिछले कई वर्षों से प्रवेश नहीं ले पा रही हैं कुछ दिन पूर्व वह प्राचार्य गंगा सहाय कन्या महाविद्यालय एवं कॉलेज के वरिष्ठ लिपिक शंकर से मिली तो उन्होंने अंत में यह कह दिया कि हम मार्कशीट उपलब्ध नहीं करा सकते आपको जो करना है   करे  शंकर वरिष्ठ लिपिक द्वारा  छात्रा के साथ बहुत ही बदतमीजी से विरोध की से पेश आया उसकी पेश आने की  शिकायत उसने प्राचार्य की किंतु प्राचार्य ने भी अपने भी वरिष्ठ लिपिक का साथ   दिया अंत में छात्रा ने मजबूर होकर अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया व आकांक्षा दुबे एडवोकेट के माध्यम से माननीय न्यायालय सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण में  यह कह कर शिकायत की  भाई उसे बीए द्वितीय वर्ष की मूल मार्कशीट अविलंब उपलब्ध कराई जाए तथा मूल मार्कशीट गंगा सहाय महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय द्वारा न  दिए जाने के कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से  परेशान रही और  एल एल एम उच्च शिक्षा  में एडमिशन नही ले स्की  इसके लिए उसका जो समय खराब हुआ  उसके लिए  विपक्षी गण से ₹100000 से हर्जाना दिलाते हुए न्यायालय में तलब करने की मांग की गई ।



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Milan Tomic

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