( Tasim Ahamad - Chief Editor)
मैनपुरी - देवेंद्र सिंह कटारिया एडवोकेट ।
बिजली चोरी में न्यायालय सख्त कार्यवाही करते हुऐ अभियुक्तों के बिना जमानती वारंट किये मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत 29 जुलाई 2008 को हरिओम ट्रंसपोर्ट कम्पनी की दुकान को अस्लमुद्दीन जेई ने अवैध रूप से विधुत की चोरी करते हुए पाया जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करायी पुलिस विवेचना में टांसपोर्ट संचालक का नाम रत्नेश चौहान पुत्र यदुनाथ चौहान निवासी ओड़न मंडल के नाम आरोप पत्र 12 अक्टूबर 2008 को न्यायालय में दाखिल किया न्यायालय ने संज्ञान 20 दिसम्बर 2009 को लिया तब से न्यायलय में हाजिर नही हो रहा हैं जिस पर विधुत अधिवत्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया ने न्यायालय को बताया कि इसके सम्मन वारंट व जारी किये फिर भी थाना कोतवाली वारन्ट की सही तामील12 वर्ष तक नही कराये है तथा थाना बरनाहल के नवाटेड़ा निवासी उदयवीर पुत्र आजाद जाटव भी बिजली चोरी मेंआरोप पत्र आने के बाद 10 वर्ष ने न्यायालय में उपस्थित नही हो रहे है दोनो आरोपी के विरुद विधुत अधिवत्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया ने बिना जमानती वारंट जारी करने की मांग की जिस पर श्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने उदयवीर में 06 अगस्त व रत्नेश चौहान में 08 अगस्त तारीख नियत करते हुए बिना जमानती वारंट जारी किये।
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