Mainpuri ( Adv Devender Singh Kataria )
मैनपुरी कोतवाली थाना की पीड़िता अधिवक्ता को शादी का झांसा देकर उसके साथ किये गए दुष्कर्म की घटना की रिपोर्ट पुलिस द्वारा न लिखने पर 23 सितम्बर को न्यायालय से एफ आई आर पीएसी एटा के सिपाही प्रियांशू जो तीलूपुरा थाना जैतपुर के नामदर्ज कराए जाने के बाद केस की विवेचना आगरा गेट चौकी प्रभारी अरुण कुमार को मिली उसने पीड़िता के 161 के बयान दर्ज किए घटना का नक्शा बना कर मौका मुआयना कराया कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए अन्य स्वतन्त्र गवाहों के बयान व नाम पता दिए विवेचक ने बयान लेने की कहा जब भी पीड़िता ने विवेचक से आरोपी प्रियांशू के बारे में पूछा तो उसने छुट्टी जाने या ट्रेनिग जाने की कहा किंतु उसे न गिरफ्तार किया न दबिश दी और नही न्यायालय से बिना जमानती वारंट लिया जिस पर पीड़िता ने आई जी आर एस पर पुलिस अधीक्षक, आई जी आगरा , डीजीपी लखनऊ को आरोपी को गिरफ्तार करने व विवेचक अरूण कुमार को विवेचक से हटाने को लिखा किंतु पुलिस अधीक्षक ने विवेचक को नही हटाया अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से पीड़िता मिली उन्होंने विवेचक से तुरंत गिरफ्तार करने को कहा था 31 दिसंबर को अंतिम बार पुलिस अधीक्षक से पीड़ित अधिवक्ता मिली और प्रार्थना पत्र विवेचक अरूण कुमार को विवेचना से हटा कर अन्य किसी से कराने की कहा कि विवेचक आरोपी से मिल गये हैं उसको गिरफ्तार नही कर रहे है कहते हैं स्टाफ़ का मामला हैं रुपये लेकर समझौता कर लो इसके मिलने वालों से कहा जिस पर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने पीड़िता अधिवक्ता को न्याय दिलाने व गिरफ्तार कराने का आश्वासन दिया था लेकिन आज तक विवेचक सबइंस्पेक्टर अरुण कुमार को नही बदला जिस पर पीड़िता ने पुनः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में कमलेश दीक्षित पुलिस अधीक्षक व सबइंस्पेक्टर आगरा गेट चौकी अरुण कुमार के विरुद्ध अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया , ब्रजेन्द्र यादव , ओमप्रकाश कठेरिया के द्वारा 166, 166A आईपीसी की कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण केस डायरी के व्यक्तिगत रूप से न्यायालय तलब कर दोनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग करने की मांग की जिस पर न्यायाधीश भूलेराम ने 10जनवरी आख्या के लिए तारीख नियत की है।

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