विधुत चोरी में गलत नाम का आरोप पत्र भेजने पर विवेचक को न्यायाधीश ने किया तलब

मैनपुरी - देवेंद्र सिंह कटारिया एडवोकेट ।

मैनपुरी स्पेशल जज ईसी एक्ट कोर्ट में थाना कुरावली के विधुत चोरी का मामला 07 जुलाई 2018 का जिसमे जेई त्रिलोकी सिंह व उनकी टीम में फर्दखाना निवासी परमानंद पुत्र रामस्वरूप को घरेलू कनेक्शन के  अतिरिक्त अवैध कटिया डालकर  चोरी करते पाया था जिसकी रिपोर्ट थाना कुरावली में धारा 135  विधुत में दर्ज कराई थी जिसकी विवेचना  सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल द्वारा की गई जिसमें परमानंद की मृत्यु 03 अगस्त 2018 को हो चुकी थी उनके बेटे ने विधुत राजस्व निर्धारण  29930 रु अमीन को 15 जुलाई 2019 को शमन शुल्क 4000 रु 21 जनवरी 2022 को अंकुर मिश्रा परमानंद के बेटे ने जमा किया था परमानंद का अंकुर के अलावा कोई पुत्र नही हैं जब थाना पुलिस के विवेचक रामगोपाल ने अंकित मिश्रा के नाम नोटिस दिया और न्यायालय ईसी एक्ट में आरोप पत्र10 सितम्बर 2018 को भेज दिया न्यायालय से सम्मन जारी होने पर अंकुर मिश्रा ने अधिवक्ता के माध्यम से कहा कि परमानंद के मेरे अलावा कोई पुत्र नही हैं विधुत अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया ने न्यायालय को बताया कि एफ आई आर परमानंद के नाम से है उनका विधुत चोरी का शमन व राजस्व निर्धारण विधुत विभाग में जमा हो चुका है थाना विवेचक ने आरोप पर कैसे अंकित मिश्रा के नाम से  भेजा गया इसके लिए उन्हें तलब किया जाए जिस पर श्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने विवेचक रामगोपाल को तलब करते हुए 14 मई तारीख निर्धारित की है

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Milan Tomic

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