मैनपुरी - देवेंद्र सिंह कटारिया एडवोकेट ।
मैनपुरी स्पेशल जज एस सी एस टी न्यायालय में थाना कोतवाली द्वारा स्कूल से छात्रा के जाने के एक मामले में पुलिस द्वारा लगाई अंतिम रिपोर्ट को खारिज किया घटना दिनांक 20 नबम्बर 2018 की है स्कूल में विधुत विभाग के जेई के बेटियां पड़ती थी जो रोजाना स्कूल के बस से आती थी घटना की दिनाक को सुबह स्कूल गई किन्तु छुट्टी के बाद छोटी बेटी घर पहुची किँतु बडी बेटी नही पहुँच जिस पर जेई की पत्नि स्कूल गई तो स्कूल के प्राचार्य व प्रबन्धक ने उसके साथ सही व्यवहार नही किया जब उन्हें जानकारी हुए की वह अनुसूचित जाति की हैं तो उसके साथ बदमिजाजी की जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया जेई की पत्नी ने थाना कोतवाली में 364 , व एस सी एस टी अधिनियम में मुकदमा लिखाया पुलिस ने स्कूल के लोगो से मिलकर बेटी को हरिद्वार से बरामद करना बता कर लड़की को सुपुर्द किया और उसके केस में अंतिम रिपोर्ट लगा कर न्यायधीश एस सी अधिनियम के यहाँ भेजा जिस पर जेई व उसकी पत्नी ने विधुत अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया के माध्यम से प्रोटेक्ट पीटिशन दायर की जिसमे कहा कि उसके साथ स्कूल के प्राचार्य मनोरमा दास व दीपक दास ने बतमीजी की जातिसूचक शब्द कहे बेटी के कोरो कागज पर पुलिस ने हस्ताक्षर कराकर मनगढ़ंत कहानी लिखी हम लोगो ने जो बयान दिये वह नही लिखे स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में बेटी स्कूल में सुबह गई किन्तु छुट्टी में बाहर कैमरे में नही दिखी किस तरह बेटी मैनपूरी से दिल्ली होते हुए हरिद्वार पुहुचीं किस ड्रेस में थी नही लिखा मा बाप के डांटने की बात गलत हैं सकू5 प्रार्चाय प्रवंधन ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नही लिखाई पुलिस के न्यायालय में बयान नही कराये जब कि स्कूल बस में बैठने के बाद नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी स्कूल की होती हैं जो पोक्सो की अधिनियम में भी आता हैं इस प्रकार वादी के अधिवक्ता देवेन्द्र कटारिया ने कहा कि सेंट मेरी समूल5 के प्रार्चाय मनोरमा दास व दीपक दास ने अपने निधिक कर्तव्य का निर्वहन नही किया और थाना कोतवाली में ने अपराध संख्या 1126 2018 म2 दिनाक 25 नबम्बर 2018 को न्यायालय में भेजी अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए वादी की प्रोटेक्ट पिटीशन स्वीकार करते हुए परिवार में दर्ज किया वादी को दिनांक 25 मई को न्यायालय में बयान देने के लिए उपस्थित होने का आदेश प्रदीप कुमार स्पेशल जज एस सी एस टी न्यायधीश ने किया ।
0 comments:
Post a Comment