मैनपुरी - देवेंद्र सिंह कटारिया एडवोकेट ।
मैनपुरी सिविल जज फास्टेक न्यायालय में जवाहलाल पुत्र सुखराम निवाड़ी नबीगंज थाना बेबर ने 30 जुलाई 2001 में थाना बेबर में अवर अभियंता जेपी सक्सेना , व अधिशासी अभियंता राजबीर सिह के नाम 338 आई पी सी का मुकदमा लिखवाया था जिसके अनुसार उसके बेटे शिवराम अपने खेत पर चारा सिर पर ऱखकर ला रहा था कि रास्ते मे 11000 विधुत लाइन का तार टूटा पड़ा था जिसकी टूटने की सूचना विधुत उपकेन्द्र बेबर को दी गई थी फिर भी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से तार नही जोड़ा जिसके कारण टूटे टार पर बेटे के पैर रखने से लगे करंट से उसका पैर झुलस गए बाद में इलाज के दोरान काट दिया गया व दूसरे पैर की उंगली काट दी गई जिसमे थाना पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा कर न्यायालय में भेज दी जिसमे वादी ने प्रोटेक्ट पिटीशन दायर की जिदमे 2004 में परिवाद में दर्ज किया जिसमें सम्मनिग होने के बाद वारंट व बिना ज़मानती वारंट जारी करने के बाद भी उपस्थित नही हुआ न्यायाधीश ने विधुत अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया कोई बताया तब उनके प्रयास से जेई जेपी सक्सेना की जानकारी करके न्यायालय में हाजिर कराया कहा कि वह 2014 में उपखंड अधिकारी विधुत से रिटायर हो गया उसे कोई सम्म्मन व न्यायालय का वारन्ट नही मिला विधुत अधिवक्ता के सूचना पर उसने न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है वह बजुर्ग हैं जिस पर न्यायाधीश रोबिन सिह ने जमानत पर रिहा किया गया कहा कि राजवीर सिंह का भी पता करके उन्हें भी हाजिर करे।
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