सामूहिक धरना प्रदर्शन कारियों ने उपखंड अधिकारी बाली को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि, नगरपालिका बाली द्वारा मंदिर डोली की जमीन खुर्द-बुर्द करने व स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद अपने चहेते व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से आवासीय व वाणिज्यिक पट्टे जारी किए हैं । उक्त जमीन रियासत काल के समय खतौनी संख्या 1999 के अनुसार मंदिर श्री कुंज बिहारी जी महाराज जोधपुर के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका कुल क्षेत्रफल 79 बीघा 8 बिस्वा है। उक्त जमीन को तत्कालीन पटवारी द्वारा बिना किसी आदेश व अधिकार के मंदिर श्री कुंज बिहारी जी महाराज की जमीन अपने चहेतों हंसा वह अन्य के नाम खातेदारी में अंकित की गई, जब कि उक्त जमीन न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49 / 2006 एवं 50/ 2006 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बाली बनाम पुनी बाई व अन्य के साथ दिनांक 10/11/ 2006 को आदेश संख्या 39, नियम 1 व 2 एवं धारा 15 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत स्थगन आदेश जारी किया, जिसमें आदेशित किया गया कि उक्त वर्णित जमीन किसी अन्य को हस्तांतरण, गैर कृषि भूमि एवं परिवर्तन, खुर्द-बुर्द तथा किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किए जाने हेतु आदेशित किया था।
जबकि नगर पालिका बाली द्वारा वर्णित आदेश दिनांक 10/11/2006 की धज्जियां उड़ाते हुए उनके वर्णित खातेदारी भूमि में बंजर, गैर मुमकिन वेरा, की किस्म की भूमियों पर नगर पालिका बाली द्वारा वाणिज्य एवं आवासीय पट्टे जारी किए जाने से अवगत हुआ। कतिपय व्यक्तियों को नगर पालिका अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष नेता ने कार्यरत कार्मिकों से मेल मिलावट कर भारी भ्रष्टाचार किया है ।समुचित जांच हेतु उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, शिकायतकर्ता कमलेश सोनी वार्ड नंबर 13 जगदीश वर्मा वार्ड संख्या 10 जीवाराम चौधरी वार्ड नंबर 28 भाई गोस्वामी वार्ड नंबर 15 मानाराम चौधरी वार्ड नंबर 1 तथा बहुत सारे गणमान्य नागरिक जो ज्ञापन की प्रति में दर्ज हैं।
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