उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में विद्युत चोरी किया अपराधों में तथा विद्युत बकाया बिल होने पर कटे हुए विद्युत कनेक्शन को अभिव्यक्त की मृत्यु के हो जाने के उपरांत न्यायालय उसके अपराधिक दायित्व के आधार पर मुकदमा उप शमित कर सकती है किंतु पावर कॉरपोरेशन की राजस्व वसूली के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर करेगा मामला थाना भोगांव के मोहम्मद बहारुद्दीन पुत्र हाजी अलाउद्दीन निवासी बड़ा बाजार भोगांव का निवासी है इसके यहां विनोद कुमार जे ई द्वारा दिनांक 3० जुलाई 2011 को 35660 रु विद्युत का बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन अस्थाई रूप से काट दिया गया था जिसे पुनः चेकिंग के दौरान मोहम्मद बहारुद्दीन को बिना विद्युत का बिल जमा किया अवैध रूप से कनेक्शन चलते हुए पाया गया जिसका रिपोर्ट विनोद कुमार जे ई ने थाना भोगांव में मुकदमा पंजीकृत कराया थाना भोगांव की पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया कई सालों से वारंट अभियुक्त मोहम्मद बहारुद्दीन के जा रहे थे बाद में तमिल थाना भोगांव की के द्वारा कराई गई जिसमें बताया कि मोहम्मद बहारुद्दीन की मृत्यु 11 वर्ष पूर्ण हो चुकी है बलवीर सिंह ने अभिव्यक्ति की मृत्यु का पुष्टि न्यायालय में की जिस पर न्यायाधीश स्पेशल जज इसी एक्ट राकेश पटेल अभियुक्त मोहम्मद बहारुद्दीन पुत्र हाजी अलाउद्दीन निवासी बड़ा बाजार थाना भोगांव के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 के मामले में उसके अपराधिक दायित्व मात्रा के प्रयोजन हेतु मुकदमा उपशमित किया और न्यायाधीश का यह निर्णय पावर कॉरपोरेशन की राजस्व वसूली के अधिकारों को प्रभावित प्रभावित नहीं करेगा उसकी जो भी विद्युत पकाया बिल की धनराशि है तथा राजस्व राशि है उसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन वसूल करने के स्वतंत्र रहेगा इसकी एक प्रति विद्युत विभाग मैनपुरी को भेजी गई।
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बिजली चोरी के अपराध मे मृत्यु होने पर आपराधिक दायित्व खत्म होगा, उसकी राजस्व बसूली अधिकाऱ विभाग के पास होगा।
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