दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के लोगों को डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है... आज एलजी के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के बारे में फैसला लिया, जिसकी धारा 28 पहले पुलिस को स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति जारी करने पर नियंत्रण रखती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अब सरकार या वह निकाय जिसके अंतर्गत वह सुविधा आती है, वही लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी करेगी। पुलिस का काम प्रशासन चलाना है, सुरक्षा देना है, अब पुलिस बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकेगी... मैं प्रधानमंत्री मोदी, उपराज्यपाल का धन्यवाद करती हूं... यह दिल्ली की जनता के वोट की ताकत है
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पुलिस नहीं करेगी स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति जारी
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